हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सरफेसी एक्ट में बैंक का कब्जा वैध, अब DM की अनुमति हर बार अनिवार्य नहीं

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बैंकिंग और ऋण वसूली प्रक्रिया को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान ने सरफेसी एक्ट (SARFAESI Act) की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए गिरवी रखी गई संपत्ति का शांतिपूर्ण तरीके से ‘वैध भौतिक कब्जा’ (Physical Possession) ले लिया है, तो उसे केवल इसलिए अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि बैंक ने इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) से पूर्व अनुमति नहीं ली थी।

जस्टिस की पीठ ने इस मामले में ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के पुराने आदेश को सिरे से खारिज करते हुए बैंकों के पक्ष में बड़ी व्यवस्था दी है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला एक डिफाल्टर ऋणी और बैंक के बीच संपत्ति के कब्जे को लेकर था। बैंक ने कर्ज की अदायगी न होने पर सरफेसी एक्ट की धारा 13(4) के तहत कार्यवाही करते हुए संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। ऋणी ने इस कार्यवाही को DRT में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि बैंक ने कब्जा लेने से पहले धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट (DM) या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) से आवश्यक आदेश प्राप्त नहीं किया था।

DRT ने ऋणी के तर्क को सही मानते हुए बैंक के कब्जे को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद बैंक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ कानून की नई व्याख्या सामने आई।

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी और व्याख्या

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरफेसी एक्ट की धाराओं का बारीकी से विश्लेषण किया। कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य रूप से दो बिंदुओं को स्पष्ट किया:

  1. स्वैच्छिक या शांतिपूर्ण कब्जा: यदि बैंक नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति पर जाता है और ऋणी बिना किसी विरोध के या स्वेच्छा से कब्जा सौंप देता है, तो वह प्रक्रिया पूर्णतः कानूनी है।
  2. धारा 14 की भूमिका: कोर्ट ने कहा कि सरफेसी एक्ट की धारा 14 एक ‘सहायक प्रावधान’ है। इसका उपयोग तब किया जाना चाहिए जब बैंक को कब्जा लेने में प्रतिरोध (Resistance) का सामना करना पड़े। यदि बैंक बिना बल प्रयोग के कब्जा लेने में सक्षम है, तो उसे अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।

“कानून का उद्देश्य ऋण वसूली की प्रक्रिया को सुगम बनाना है, न कि उसमें अनावश्यक देरी करना। यदि कब्जा वैध तरीके से लिया गया है, तो उसे केवल तकनीकी आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।” – हाईकोर्ट की टिप्पणी

बैंकों और कर्जदारों पर इस फैसले का प्रभाव

यह फैसला आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार होंगे:

  • वसूली प्रक्रिया में तेजी: अब बैंकों को हर छोटे मामले में DM कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे एनपीए (NPA) रिकवरी की प्रक्रिया तेज होगी।
  • DRT के हस्तक्षेप पर अंकुश: DRT अब केवल इस आधार पर बैंक की कार्यवाही को रद्द नहीं कर पाएगा कि मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं ली गई थी।
  • ऋणियों के लिए संदेश: यह फैसला उन ऋणियों के लिए एक चेतावनी है जो केवल प्रक्रियात्मक खामियों का फायदा उठाकर वर्षों तक कब्जा बनाए रखते हैं।

DRT का आदेश निरस्त

हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) द्वारा दिए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें बैंक को संपत्ति वापस लौटाने या प्रक्रिया को शून्य घोषित करने को कहा गया था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बैंक द्वारा लिया गया भौतिक कब्जा पूरी तरह सुरक्षित और कानून सम्मत है।

निष्कर्ष

ग्वालियर हाईकोर्ट का यह निर्णय सरफेसी एक्ट के मूल उद्देश्य यानी “बिना अदालती हस्तक्षेप के ऋण वसूली” को मजबूती प्रदान करता है। इससे बैंकों का मनोबल बढ़ेगा और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले (Willful Defaulters) लोगों पर नकेल कसी जा सकेगी।

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